1. रायबरेली, 03 नवम्बर 2023
  2. जनपद की वरिष्ठ कोषाधिकारी डा0 भावना श्रीवास्तव ने बताया है कि मा0 वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जीवन प्रमाण के अभाव में पेंशन का भुगतान न कर पाने वाले समस्त पेंशनरों को सूचित किया है कि वह कोषागार में बैंक पासबुक के साथ भौतिक रूप में उपस्थित होकर या जीवन प्रमाण पोर्टल द्वारा ऑनलाइन माध्यम से, सम्बन्धित बैंक द्वारा डाक के माध्यम से प्रेषित कराकर या निकटतम डाकघर द्वारा पोस्ट मैन के माध्यम से। निम्न प्रक्रियाओं में से किसी भी माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पेंशन का भुगतान कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *