– सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत व्यक्ति को जान से मारने वाले तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि 1 नवंबर 23 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के क्योटरा पहाड़ के रहने वाले चुनुवाद को अभियुक्तों द्वारा खेत में लगे बाड़ को उखाड़कर ट्रैक्टर निकलने के लिए रास्ता बनाने के विवाद को लेकर लाठी-डण्डा, कुल्हाड़ी आदि से मार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिससे व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी । इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में धारा 147/148/307/149/323/504/ 506/427/302 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक अनूप कुमार दूबे द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री श्रवण कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर शिप्रा सचान तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा पाये अभियुक्तों में पप्पू निषाद उर्फ पप्पू विधायक पुत्र पुन्ना निषाद निवासी ग्योडीबाबा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा, राजेश निषाद उर्फ फत्तूलाल पुत्र पप्पू निषाद निवासी निवासी ग्योडीबाबा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा व राकेश निषाद पुत्र मेवालाल निवासी ग्योडीबाबा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा हैं।