क्रासरःपीड़िता थाने से लेकर एसपी तक के काट चुकी थी चक्कर फिर हुआ मुकदमा
बांदा। सूबे के मुखिया द्वारा आदेश दिया गया था कि महिलाओं की उत्पन्न होने वाली समस्या को तुरंत हल किया जाए और आई हुई तहरीर पर तुरंत कार्यवाही की जाए लेकिन 1 माह होने के बाद एसपी के आदेश पर भी नहीं हुआ था । मुकदमा लेकिन फिर इसके बाद गिरवा पुलिस किया मुकदमा । लेकिन गिरवा थाने की पुलिस ने नहीं सुनी तो कप्तान के यहां गिरता गई लेकिन कप्तान के आदेश के बावजूद भी गिरवा थाना प्रभारी इतना अधिक प्रबल होने के कारण एक माह बाद मुकदमा पंजीकृत किया है जबकि पुत्री को घर में घुसकर दबंग लोगों ने मारपीट की और उनके सामने पेशाब भी किया ।
मामला गिरवा थाने के छिबांव गांव का है जहां के रहने वाले बाबूलाल की पुत्री नीलम ने पुलिस अधीक्षक को 20 सितंबर को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि उनके गांव के रहने वाले सूर्या पुत्र चुन्नू दरवाजे के सामने पेशाब कर रहा था तो मेरे द्वारा सूर्य को दरवाजे पर पेशाब करने से मना किया गया तो उन्होंने बुरी तरह मां-बहन की गाली दी जब गाली देने के आपत्ति की गई तो सूर्यपुत्र के घर में घुसा और घर में घुसकर बुरी तरह मारपीट की और यही नहीं मारपीट करने के बाद पिता को घर से बाहर घोषित कर लेकर आए और फिर उसकी मारपीट किया इसी बीच में सूर्य की मां संपत और बहन भोले हाथों में डंडा लेकर आए और पीड़िता को मारने पीटने लगे जिस पर वीरता की आवाज सुनकरपिता के माता-पिता और मोहल्ले के लोग आ गए और जब भी लोग ने मना किया तो फिरता को धमकी दी कि अगर थाने में तहरीर दी या कुछ कानूनी कार्रवाई की तो तुम्हें जान से मार डालेंगे जिसको लेकर फिरता थाने गई । लेकिन थाने में उसकी कोई भी नहीं सुनी गई और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया । इसके बाद वीरता ने पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के यहां गुहार लगाई और कहा साहब ऐसे में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्दशा पर थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है । जिस पर एसपी ने आदेश देते हुए थाना अध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कहा लेकिन एक माह बीतने के बाद गिरवा थाना अध्यक्ष संदीप तिवारी ने पीड़िता की तहरीर पर एसपी के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध संगीत धाराओं में मुकदमा पंजित कर दिया जबकि पिता के हाथ और पैर और जांघों के साथ साथ पीट पर गहरी चोटें आई हैं । वही ऐसी बर्बरता होने के बाद भी ऐसे में मुकदमा नहीं किया गया तो एक सवाल बनता है । ऐसे में क्यों नहीं किया जा रहा है । मुकदमा इसके बाद गिरवा थाना अध्यक्ष 1 माह बीतने के बाद सूर्या पुत्र चुन्नू,संपत्त पत्नी चुन्नू,भोला पुत्री चुन्नू निवासीगण छिबाँव थाना गिरवा के विरुद्ध धारा 452 354 323 504 506 आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया । लेकिन अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं गया है ।