वाराणसी। नगर निगम वाराणसी क्षेत्र में अवैध रूप से विज्ञापन कर सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा सैकड़ों अवैध रूप से विज्ञापन पोस्ट पंपलेट आदि चिपक कर नगर की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करने एवं नगर की सौंदर्य को खराब करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में नगर निगम ने सारनाथ थाना में अवैध विज्ञापन कर शहर में वॉल पेंटिंग और पोस्टर चस्पाने वाले “द लक्ष्य एकेडमी आर्यन सिविल आर्यन सिविल एकेडमी और डीडीबी ट्यूटोरियल” नामक संस्था पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए मैनेजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सारनाथ थाना में संस्था के मैनेजर के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अवैध विज्ञापन चस्पा करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर नगर निगम विज्ञापन के प्रभारी अधिकारी अनुपम त्रिपाठी ने बताया कि, वाराणसी में होने वाले G -20 कार्यक्रम को लेकर लगातार शहर को सजाया -संवारा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ संस्था द्वारा लगातार हिदायत के बाद भी अवैध विज्ञापन कर शहर के दिवाल को गंदा किया जा था है। ऐसे में जिलाधिकारी के निर्देश पर ऐसे संस्थानों को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में सारनाथ थाने में एक संस्था के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ करवाया गया है।