– अभियुक्तों पर सात-सात हजार रुपये लगा जुर्माना
बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2019 में दहेज हत्या मामलें में 03 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 07-07 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि 19 अगस्त 19 को थाना खन्ना जनपद महोबा के रहने वाले प्रीतम सिंह द्वारा थाना नरैनी पर अपनी पुत्री की दहेज के लिए उसके ससुरालीजनों द्वारा 6 जुलाई 19 को मिट्टी का तेल डालकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था । इस सम्बन्ध में थाना नरैनी पर धारा 498ए/304बी/504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कुलदीप गुप्ता द्वारा सम्पादित की गयी थी । विवेचना के क्रम मे विवेचक द्नारा प्राभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । अभियोजक श्रवण तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी प्रेम सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय जिला सत्र बांदा द्वारा 03 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा पाने वाले अभियुक्तों में नन्हू उर्फ फुल्लू पुत्र रंजीत निवासी बिल्हरका थाना नरैनी जनपद बांदा, रंजीत सिंह उर्फ बापू पुत्र मोहन सिंह निवासी बिल्हरका थाना नरैनी जनपद बांदा व जयपाल सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी बिल्हरका थाना नरैनी जनपद बांदा शामिल हैं।

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