बकाया जमा करने पर दण्ड ब्याज पूर्णतः माफ, 30 दिन में एकमुश्त भुगतान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त छूट

वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा आवासीय, व्यावसायिक तथा समस्त प्रकार की संस्थागत संपत्तियों के आवंटियों को राहत प्रदान करने हेतु “एकमुश्त समाधान योजना (OTS)-2026” लागू की गई है। योजना के माध्यम से बकाया देयों के त्वरित निस्तारण के साथ-साथ आवंटियों को दण्ड ब्याज से पूर्ण मुक्ति का अवसर मिलेगा।

प्राधिकरण द्वारा जारी जानकारी के अनुसार योजना का लाभ आवासीय, व्यावसायिक एवं सभी प्रकार की संस्थागत संपत्तियों के सभी आवंटियों को मिलेगा। योजना के अंतर्गत दण्ड ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) पूर्णतः माफ किया जाएगा तथा आवंटियों को केवल साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, जो आवंटी योजना प्रारम्भ होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर एकमुश्त पूर्ण भुगतान करेंगे, उन्हें देय राशि पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी। भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किस्तों की व्यवस्था भी की गई है। 50 लाख रुपये तक की बकाया राशि का भुगतान 3 मासिक किस्तों में किया जा सकेगा, जबकि 50 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान 3 द्विमासिक किस्तों में स्वीकार किया जाएगा। यह योजना केवल 03 माह की अवधि के लिए लागू रहेगी। योजना प्रारम्भ तिथि 18 अप्रैल, 2026 है। आवेदन करने एवं योजना का लाभ प्राप्त करने की अंतिम तिथि योजना प्रारम्भ होने से तीन माह के भीतर निर्धारित की गई है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सभी पात्र आवंटियों से अपील की है कि वे इस विशेष योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया का समयबद्ध निस्तारण कराएं तथा दण्ड ब्याज से राहत प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए आवंटी www.vdavns.com वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा वीडीए कार्यालय स्थित हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 9616536355 / 9580956031 पर भी फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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