रायबरेली, 05 अक्टूबर 2023

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया है कि जनपद के समस्त कीटनाशी डीलरों/खुदरा विक्रेताओं को अवगत कराया जाता है कि भारत सरकार के द्वारा समस्त कीटनाशी व्यापार में रत् डीलरों/वितरकों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य करते हुए निर्देश जारी किये गये है कि ‘‘खुदरा विक्रेताओं अथवा डीलरों जो कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम 2017 के प्रारम्भ की तारीख से 01 फरवरी 2017 की स्थिति के अनुसार निर्धारित अर्हता के बिना वैध अनुज्ञप्ति धारक है, किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन, हैदराबाद अथवा राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद, राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, केंद्र अथवा राज्य अनुसंधान संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सप्ताह में एक बार कक्षाओं सहित प्रति सप्ताह प्रतिदिन 12 सप्ताह की अवधि के लिए कीटनाशी प्रबन्धन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम किया हो’’।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बतायाा कि निदेशक राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबन्धन संस्थान हैदराबाद द्वारा राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान रहमानखेड़ा को 12 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस प्रशिक्षण हेतु दिसम्बर 2023 की अन्तिम समय सीमा निर्धारित है। उक्त प्रशिक्षण जनपद स्तर पर ही समेति रहमानखेड़ा के अनुमोदन के उपरान्त कराये जाएगें, जिसके लिए ऐसे कीटनाशक डीलर/वितरक जिन्होंने अभी तक उक्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया तथा कीटनाशी लाईसेन्स हेतु अपेक्षित अर्हता नहीं रखते हैं, की सूची प्रेषित किया जाना है। यह प्रशिक्षण 40-40 के बैच में कराये जाएंगे तथा 12 सप्ताह के 12 दिवसों में पूर्ण किया जाएगा।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद के ऐसे कीटनाशक डीलर/वितरक जिन्होंने अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया तथा कीटनाशी लाइसेंस हेतु अपेक्षित अर्हता नहीं रखते हैं वह 13 अक्टूबर 2023 तक अपना पंजीकरण कार्यालय जिला कृषि रक्षा अधिकारी रायबरेली के यहां कराते हुए नाम, दुकान का पता, लाइसेंस नम्बर व जारी होने की तिथि, शैक्षिक योग्यता एवं मोबाइल नम्बर अंकित कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में 31 दिसम्बर 2023 के बाद विद्यमान गाइडलाइन के अनुसार बिना प्रशिक्षण प्राप्त अथवा बिना अर्हता के कीटनाशी लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे तथा कीटनाशी व्यापार संचालित नहीं किया जा सकेगा।

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