रायबरेली, 16 जनवरी 2024

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ0 रवि प्रकाश सोनकर ने बताया है कि लाइसेंस प्राधिकारी/निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सूचित किया जाता है कि जनपद में अगर किसी भी मेडिकल स्टोर पर आयुर्वेदिक औषधि पौरुष जीवन कैप्सूल निर्माता मैसर्स देव फार्मेसी, सेक्टर-8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश एवं ‘‘गुड हेल्थ कैप्सूल’’ निर्माता मैसर्स मेडविन फार्मट्रेक, जनपद इन्दौर, मध्य प्रदेश तथा गुड हेल्थ कैप्सूल निर्माता नैसर्स, सिमको ऑर्गेनिक जनपद-उज्जैन, मध्य प्रदेश की बिक्री की जा रही है तो उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस औषधियों के परीक्षण के उपरान्त उनमें कार्टिको स्टेरॉयड की मात्रा पाई गई है, जो जन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है एवं इस प्रकार, किसी भी प्रकार की मिलावट का किया जाना ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 33-ईई (एडल्ट्रेटेड) के अंतर्गत पूर्णतया निषेध है।

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