धारा 147,323,504,506 और 427 के तहत हुआ मुकदमा
बांदा। खदान संचालक द्वारा इतनी अधिक दबंगयी की गयी की मोरम लेने वाले आने वालो पर उनके द्वारा दबंगयी से मारना और उनको गाली गलौज करना जैसे हरकत किया जाना चालू हो गया है जिसके चलते खदान संचालक द्वारा उनके द्वारा 3 दिन पूर्व खदान में पैसा न देने को लेकर ट्रक ड्राइवर को धमकाने को लेकर ट्रक मालिक ने मोरम खदान संचालक समेत 8 लोगो के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया और बताया है की खदान में में ड्राइवर द्वारा पैसा दे दिया गया था लेकिन इसके बावजूद भी कहा गया कि पैसा नहीं मिला जिसको लेकर और डंडों से बंदूक की बट से हमला कर दिया जिसके तहत खदान संचालक समेत 8 लोगों के विरुद्ध किया गया । मामला बदौसा थाना अंतर्गत बरकतपुर मोरम खदान का जहां पर राजा भैया पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी सुदनपुर थाना भरतपुर जिला चित्रकूट द्वारा बदौसा थाने में ताहिर देकर बताया गया की 3 दिन पूर्व मेरा ड्राइवर विनोद निवासी बशहर थाना पहाड़ी चित्रकूट डंपर गाड़ी लेकर बदौसा थाने के तहत बरकतपुर मोरंग खदान पर मोरम भरने गया था तो मोरम में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया है कि तुम्हारा पैसा खाते में नहीं आया है इसलिए मैं आपको रवन्ना नहीं दूंगा बिना रवन्ना के गाड़ी लेकर जाओ तो मेरा ड्राइवर विनोद ने इसका विरोध किया कि मेरा मालिक पैसा फोन पर कर दिया है इसे मुझे रवन्ना चाहिए जिसकी सूचना शिकायतकर्ता ने खदान पर आकर अपने मोबाइल का ट्रांजैक्शन दिखाया और बताया कि 8100 मेरे द्वारा खदान मे किया गया है । इसमें खदान मालिक द्वारा ना माने पर हमें और मेरे ड्राइवर को गाली गलौज करने लगे तब तक खदान पर काम करने वाले कुलदीप मिश्रा और कई लोग वहां पर आ गए और मुझे हमें ड्राइवर को लाठी डंडा से और असलाहों की बट से मारने पीटने लगे हवाई फायर भी की गई जिसमें धर्म काटें के पास हम दोनों का मरा हुआ समझकर उन लोगों ने फेंक दिया जिसमें शिकायत करता है कि पिता ने अपने लड़के राजा बाबू को फोन करके बताया तो राजा बाबू ने भरोसा थाने की पुलिस को फोन किया तो पुलिस दोनों लोगों को प्रार्थी प्रार्थी के पिता को थाने ले गई कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां पर उनका इलाज भी चल रहा है वही शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने के बाद गिरवा थाना अध्यक्ष द्वारा खदान संचालक , कुलदीप मिश्रा, रामबाबू, रज्जू, अमित, नाना, हरि शरण और के साथ साथ एक अज्ञात के विरुद्ध धारा 147 323 504 506 और 427 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया जबकि अभी भी यह लोग गिरफ्तार नहीं किए गए हैं ।

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