मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए पात्रों से मांगे गए आवेदन
बांदा। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जनपद में आगामी 18 फरवरी, 2024 को पुनः गरीब पुत्रियों की शादी इस योजना के अन्तर्गत कराये जाने का कार्यकम प्रस्तावित है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वह अपनी पुत्री की शादी के लिए आनलाइन आवेदन साइट पर कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 02 लाख रूपये से कम है। रजिस्ट्रेशन के समय लड़की/वधू की उम्र 18 वर्ष एवं वर की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। आयु की पुष्टि हेतु शैक्षिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रति जोडा 51 हजार रूपये धनराशि व्यय की जाती है, जिसमें 35 हजार रूपये की धनराशि कन्या के बैंक खाते में तथा विधवा व तलाबसुदा के मामले में सहायता राशि 40 हजार रूपये दी जायेगी। रू० 10 हजार की धनराशि से विवाह संस्कार के लिए कपडे व अन्य डिनर सेट, ट्राली बैग व अन्य सामग्री भी प्रदान की जाती है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि जो गरीब परिवार अपनी पुत्रियों की शादी कराना चाहते हैं, वह अपना आवेदन उक्त बेब साइट में अतिशीघ्र करायें, जिससे कि उनके आवेदनों का सत्यापन कराकर योजना का लाभ उन्हें दिया प्रदान किया जा सके।