वाराणसी। 1 करोड़ की संपत्ति खरीदने पर अब नगर निगम को 25 हजार रुपये नामांतरण शुल्क देना होगा। इसके लिए नया स्लैब तैयार किया गया है। इसे सदन, कार्यकारिणी व शासन से अनुमोदन के बाद इसे लागू किया जाएगा। अभी तक 1200 से 5000 रुपये तक ही नामांतरण शुल्क लिया जाता है नए नामांतरण शुल्क के तहत 1 से 5 लाख रुपये तक का स्लैब होगा। इसके बाद 5 से 10 लाख, 10 से 20 लाख, 20 से 50 लाख और 50 लाख से 1 करोड़ और इससे अधिक के लिए अलग स्लैब बनेगा। इसकी स्लैब के आधार पर अब संपत्तियों का मूल्यांकन होगा और नामांतरण शुल्क लगेगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी असीम रंजन ने बताया कि शासन ने 0.25 फीसदी नामांतरण शुल्क निर्धारित किया है। इससे पहले नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन ने 0.50 फीसदी नामांतरण शुल्क तय किया था शासन स्तर से स्पष्ट कर दिया गया है। जल्द ही नए स्लैब के अनुसार शुल्क वसूला जाएगा। जो स्लैब बनाया गया है, उसका अनुमोदन नगर निगम सदन, कार्यकारिणी और शासन से लिया जाएगा। शासन ने अलग-अलग स्लैब तैयार करने को कहा है। नई व्यवस्था से शहरवासियों को राहत मिलेगी। संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर कम नामांतरण शुल्क देना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र के 100 वार्डों में नामांतरण शुल्क लिया जाता है।

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