महोबा -उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997, सपठित नियमावली 2015 के नियम 4 (1) व (2) के अन्तर्गत जनपद महोबा की अचल सम्पत्तियों की प्रचलित वार्षिक मूल्यांकन दर सूची को पुनरीक्षित करते हुये दिनांक 01.11.2022 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है। अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर स्टाम्प देयता हेतु न्यूनतम मूल्यांकन दरो का परीक्षण कर प्रस्तावित मूल्यांकन सूची जनपद के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों एवं जिला मुख्यालय पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) / सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है। उक्त प्रस्तावित सूची पर यदि किसी व्यक्ति / प्रतिनिधि / संस्था / समिति आदि को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 10 दिवस में उपरोक्त कार्यालयों में युक्तियुक्त ढंग से साक्ष्य सहित आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है ताकि समयान्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण किया जा सके । प्रस्तुत आपत्तियो के आधारहीन एवं साक्ष्यो से समर्थित न होने पर एवं निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रस्तुत किसी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

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