महोबा -जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हर्षवर्धन नायक नें जारी विज्ञप्ति में बताया कि पिछडे वर्ग के व्यक्तियों अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन प्रमाणीकरण / ई० के०वाई०सी० लागू की गयी है। जो कि सुचारू रूप से वर्तमान में संचालित की जा रही है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक ( जिसमें पूर्ण विवरण हो), शादी का कार्ड एवं वर, वधु का आधार कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक (माता-पिता /अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन कर रहा है। दोनों का आधार आधारित ई-के०वाई०सी० सुनिश्चित किया जायेगा तथा आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा शादी अनुदान प्रमाण पत्र / शादी का कार्ड (पठनीय हो),बैंक पास बुक (पठनीय हो), प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक ( खाताधारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आई0एफ0एस0 कोड का विवरण अंकित हो)। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात् शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080.00 प्रति से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य हैं, किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए । अन्य पिछडे वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियों / वर्ग के आवेदक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान हेतु अर्ह नहीं होंगे। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट के उपरान्त आवेदन में किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं होगा। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा । वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई भी मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जायेगी। शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिये जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें ।