बांदा। गुरूवार को तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के अवसर में मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. विजेन्द्र सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. विजय केसरवानी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. मुकेश पहाड़ी तथा डीएवी इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य की उपस्थिति में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा फीता काट कर तम्बाकू मुक्त युवा अभियान का शुभारम्भ किया गया। ये अभियान 60 दिनों तक चलता रहेगा जिसमें जनपद के समस्त विद्यालयों, इण्टर कालेज व डिग्री कालेज के विद्यार्थी को तम्बाकू के सेवन व धूम्रपान से होने वाले कैंसर तथा अन्य कई गैर-संचारी बीमारियों तथा कोटपा अधिनियम-2003 के प्रति जागरूक किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० विजेन्द्र सिंह जी ने अवगत कराया कि तम्बाकू से होने वाली बीमारियों का खतरा भयावह है। तम्बाकू का हर वर्ग में बढ़ता हुआ उपयोग एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या बन गया है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोग तम्बाकू के उपयोग के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो जाते है एवं 5500 नए युवा प्रतिदिन तम्बाकू का उपयोग प्रारम्भ करते है। आज के परिदृश्य में तम्बाकू एक ऐसी समस्या है जिस पर चौतरफा दृष्टिकोण के साथ कार्य करने से ही सकारात्मक नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर तम्बाकू का जितना गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है, उतना ही दुष्प्रभाव उसके आस-पास रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। जिसमें बुजुर्ग, बच्चे व महिलाएं शामिल हैं। तम्बाकू के उपयोग से कई घातक बीमारियां होती हैं जिसमें हृदय रोग, श्वसन रोग, मुख रोग व आहारनाल का कैंसर प्रमुखता से हैं। जिसके लिए सभी सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थानों को समाज में आवश्यक जागरूकता फैलाने एवं तम्बाकू प्रयोग के रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। नोडल अधिकारी डा० मुकेश पहाड़ी जी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं का कियान्वयन एवं अनुपालन कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वालों पर 200/- रु० तक जुर्माना किया जा सकता है। किसी भी शैक्षिक संस्थानों की परिधि से 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिकी करने वालों पर 200 तक का जुर्माना किया जा सकता है। तम्बाकू उत्पादों को विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के साथ ही
बेचा जा सकता है, यदि तम्बाकू उत्पादों के पैकेज पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का उल्लेख नहीं है तो ऐसे दुकानदारों पर 5000 रु0 से 10000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। मुख्य विकास अधिकारी श्रीअजय कुमार पाण्डेय ने समस्त छात्र-छात्राओं से नशे से दूर रहने की अपील की। येलों लाइन कैम्पेन प्रत्येक विद्यालय के मुख्य द्वार के फर्श पर तम्बाकू मुक्त उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के समस्त इण्टर कॉलेज व डिग्री कॉलेजों में येलो लाइन कैंप बैंक चलते हुए प्रत्येक विद्यालय के मुख्य द्वार के फर्श पर तंबाकू मुक्त विद्यालय दिखाया जाएगा तथा धूम्रपान निषेध के सायनेज व जागरूकता हेतु पोस्टर भी लगवाए जाएंगे।