बांदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च, 2026 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी / श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यातायात सम्बन्धी चालानों म.बींसंद का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम् से किया जायेगा तथा साथ ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लम्बित मूलवादों (बैंकिंग/वित्तीय मामलों सम्बन्धित वाद) के अधिक से अधिक निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता मान्नीया जनपद न्यायाधीश श्रीमती अल्पना द्वारा की जायेगी।
इसी कम में 11, 12 व 13 मार्च, 2026 को लघु आपराधिक वादों, विद्युत सम्बंधी वादों तथा धारा-138 से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जा रहा है। जिसमें लघु आपराधिक, विद्युत सम्बंधी व धारा-138 के वादों के प्रकरणों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।
समस्त वादकारी जनता, विधि व्यवसायियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से अपील है कि आप अपने-अपने वादों के निस्तारण हेतु अधिक से अधिक संख्या में दिनांक 14 मार्च, 2028 दिन शनिवार को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत एवं इससे पूर्व 11, 12 व 13 मार्च, 2026 को आयोजित की जा रही विशेष लोक अदालत में वादों को नियत कराते हुए जरिये सुलह-समझौता निस्तारण कराकर इस अवसर का लाभ उठावें।

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